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Rewari News: मारपीट के दोषी को एक साल की कैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 09 Feb 2026 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 09 Feb 2026 12:20 AM IST
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One year imprisonment and a fine of Rs 50,000 for assault
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुंड (रेवाड़ी)। मारपीट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने आरोपी गांव मनेठी निवासी विजयपाल को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार 18 अक्तूबर 2020 को गांव मनेठी की रहने वाली मीना देवी ने बताया था कि उनके पति गोपीराम कुंड बैरियर स्थित जैनाबाद निवासी धोलू की दुकान पर काम करते थे।
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18 अक्तूबर को भी वह रोजाना की तरह दुकान पर काम करने के लिए गए थे। सुबह करीब 8 बजे विजयपाल ने बिना किसी कारण उनके पति गोपीराम के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। उनके भाई नीलम ने इस घटना की जानकारी दी थी।
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परिजनों ने घायल गोपी राम को उपचार के लिए रेवाड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से उसे रेफर कर दिया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। सभी दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विजयपाल को दोषी करार दिया।
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