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अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें और मॉल
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रेवाड़ी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेंद्र सिंह ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 10 फरवरी सुबह 5 बजे तक उक्त आदेश प्रभावी ढंग से लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिले में बाजार की दुकानें व मॉल के खुलने का समय एक घंटा बढ़ाते हुए शाम 7 बजे तक का किया गया है। इस दौरान आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं।
कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन, रेवाड़ी के 5 व 10 जनवरी को जारी बाकी आदेश यथावत लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन जिला में किया जाएगा।
रेवाड़ी जिला में जिम व स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक चल रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि प्रतिबंध जारी रहेंगे।
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गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
चैयरमेन ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगेे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी।
डीसी ने बताया कि नियम रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। साथ ही पुराने आदेशों के तहत जिले में सभी सिनेमाहॉल आदि बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। यही नहीं, जिला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।
‘नो मास्क-नो वैक्सीन’ पर नो एंट्री के आदेश रहेंगे जारी
डीसी यशेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। वहीं पुराने आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन, रेवाड़ी के 5 व 10 जनवरी को जारी बाकी आदेश यथावत लागू रहेंगे। जिला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन जिला में किया जाएगा।
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रेवाड़ी जिला में जिम व स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक चल रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि प्रतिबंध जारी रहेंगे।
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गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
चैयरमेन ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगेे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी।
डीसी ने बताया कि नियम रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। साथ ही पुराने आदेशों के तहत जिले में सभी सिनेमाहॉल आदि बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। यही नहीं, जिला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।
‘नो मास्क-नो वैक्सीन’ पर नो एंट्री के आदेश रहेंगे जारी
डीसी यशेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी। वहीं पुराने आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा। इन आदेशो की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।