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Rewari News: अब कम दरों पर बकाया राशि जमा कर सकेंगे प्लॉट धारक
Wed, 04 Jun 2025 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 04 Jun 2025 12:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लॉट धारकों को राहत देने के लिए विवादों से समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत अब प्लॉट धारक लंबे समय से बकाया बढ़ी हुई राशि को कम दरों पर जमा कर सकते हैं।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने विवादों को खत्म करते हुए लोगों को आसान तरीके से भुगतान करने का अवसर देना है। इस योजना में कोई कानूनी झंझट नहीं है। लोग सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 30 जून है। यह योजना आवासीय प्लॉट, फ्लैट्स, दुकानों, गेस्ट हाउस और अन्य संपत्तियों पर लागू होती है। इस योजना को लेकर लोगों में रुचि देखी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अब तक प्रदेश भर में 590 से अधिक लोग उठा चुके हैं। इसका लाभ आवासीय प्लाॅट, फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी साथ ही संस्थागत व औद्योगिक प्लाट वाले सभी आबंटियों और प्लाट धारक उठा सकते हैंं।
डीसी ने प्लॉट धारकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं और बकाया बढ़ी हुई राशि का भुगतान करें। इस योजना के दायरे में आने वाले एचएसवीपी प्लाॅट धारक पोर्टल पर आवेदन करते हुए बकाया बढ़ी हुई राशि से छुटकारा पा सकते हैं।
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रेवाड़ी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लॉट धारकों को राहत देने के लिए विवादों से समाधान योजना शुरू की है। इसके तहत अब प्लॉट धारक लंबे समय से बकाया बढ़ी हुई राशि को कम दरों पर जमा कर सकते हैं।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने विवादों को खत्म करते हुए लोगों को आसान तरीके से भुगतान करने का अवसर देना है। इस योजना में कोई कानूनी झंझट नहीं है। लोग सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 30 जून है। यह योजना आवासीय प्लॉट, फ्लैट्स, दुकानों, गेस्ट हाउस और अन्य संपत्तियों पर लागू होती है। इस योजना को लेकर लोगों में रुचि देखी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ अब तक प्रदेश भर में 590 से अधिक लोग उठा चुके हैं। इसका लाभ आवासीय प्लाॅट, फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी साथ ही संस्थागत व औद्योगिक प्लाट वाले सभी आबंटियों और प्लाट धारक उठा सकते हैंं।
डीसी ने प्लॉट धारकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं और बकाया बढ़ी हुई राशि का भुगतान करें। इस योजना के दायरे में आने वाले एचएसवीपी प्लाॅट धारक पोर्टल पर आवेदन करते हुए बकाया बढ़ी हुई राशि से छुटकारा पा सकते हैं।