{"_id":"62055a5b350559597a2634a7","slug":"now-5-kg-cylinders-will-be-available-at-ration-shops-rewari-news-rtk638052453","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे 5 किलोग्राम के सिलिंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे 5 किलोग्राम के सिलिंडर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रेवाड़ी। अब रेवाड़ी जिला की सरकारी राशन की दुकानों पर एचपी, इंडेन व भारत गैस के 5 किलोग्राम के गैस सिलिंडर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इससे जहां डिपोधारकों को लाभ होगा वहीं उपभोक्ताओं की परेशानियां भी कम होंगी।
सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में वीरवार को इस बारे में गैस एजेंसी धारकों व डिपोधारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 किलोग्राम के गैस सिलिंडर सरकार की योजना के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बिक्री को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसओ एलपीजी सोमेक बनर्जी ने कहा कि राशन की दुकानों पर बिक्री होने वाले गैस सिलिंडर कंपनी के तथा सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर होंगे। कंपनी द्वारा बीमित होने के चलते हादसा होने पर क्लेम भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि 100 किलोग्राम से अधिक गैस होने पर विस्फोटक लाइसेंस अनिवार्य होता है। इसलिए सरकारी राशन की दुकानों के संचालक अपनी दुकानों पर 5 किलोग्राम के कम से कम एक तथा अधिक से अधिक 19 सिलिंडर तक रख सकते हैं। इस मौके पर विभाग के एएफएसओ अमरजीत व अन्य कर्मचारी सहित गैस एजेंसी धारक व डिपोधारक मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में वीरवार को इस बारे में गैस एजेंसी धारकों व डिपोधारकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 किलोग्राम के गैस सिलिंडर सरकार की योजना के अनुसार सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से बिक्री को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसओ एलपीजी सोमेक बनर्जी ने कहा कि राशन की दुकानों पर बिक्री होने वाले गैस सिलिंडर कंपनी के तथा सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर होंगे। कंपनी द्वारा बीमित होने के चलते हादसा होने पर क्लेम भी मिलेगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि 100 किलोग्राम से अधिक गैस होने पर विस्फोटक लाइसेंस अनिवार्य होता है। इसलिए सरकारी राशन की दुकानों के संचालक अपनी दुकानों पर 5 किलोग्राम के कम से कम एक तथा अधिक से अधिक 19 सिलिंडर तक रख सकते हैं। इस मौके पर विभाग के एएफएसओ अमरजीत व अन्य कर्मचारी सहित गैस एजेंसी धारक व डिपोधारक मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन