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पंचायत चुनाव के लिए नामांकन आज से, तैयारियां पूरीं
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रेवाड़ी। जिले में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्य के लिए 9 नवंबर और पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान करवाना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सजग एवं सतर्क है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
ये हैं रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
- जिला परिषद रेवाड़ी : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग।
- पंचायत समिति रेवाड़ी : एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह।
- पंचायत समिति बावल : एसडीएम बावल संजीव कुमार।
- पंचायत समिति नाहड़ : एसडीएम कोसली जयप्रकाश।
- पंचायत समिति खोल : सीटीएम रेवाड़ी देवेंद्र शर्मा।
- पंचायत समिति धारूहेड़ा : डीआरओ रेवाड़ी राकेश कुमार।
- पंचायत समिति डहीना : तहसीलदार रेवाड़ी प्रदीप देशवाल।
- पंचायत समिति जाटूसाना : जीएम रोडवेज रेवाड़ी रवीश हुड्डा।
यहां भरे जाएंगे जिप व पंचायत समितियों के नामांकन पत्र
पंचायत चुनाव हेतु जिला परिषद व पंचायत समितियों के लिए शुक्रवार, 21 अक्तूबर से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) की देखरेख में निम्न स्थानों पर भरे जाएंगे।
- जिला परिषद रेवाड़ी वार्ड नंबर 1 से 18 : लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 202 में एडीसी कार्यालय में।
- पंचायत समिति रेवाड़ी वार्ड नंबर 1 से 24 : बीडीपीओ कार्यालय रेवाड़ी।
- पंचायत समिति बावल वार्ड नंबर 1 से 22 : बीडीपीओ कार्यालय बावल।
- पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नंबर 1 से 23 : बीडीपीओ कार्यालय नाहड़।
- पंचायत समिति खोल वार्ड नंबर 1 से 16 : बीडीपीओ कार्यालय खोल।
- पंचायत समिति धारूहेड़ा वार्ड नंबर 1 से 22 : बीडीपीओ कार्यालय धारूहेड़ा।
- पंचायत समिति डहीना वार्ड नंबर 1 से 19 : बीडीपीओ कार्यालय डहीना।
- पंचायत समिति जाटूसाना वार्ड नंबर 1 से 17 : बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना।
पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिला परिषद, खंड समिति एवं पंचायत के सरपंच व पंच पद के लिए एक निर्धारित फार्म भरा जाएगा, जिस का प्रारूप फार्म 4 में दिया गया है। फॉर्म के साथ प्रत्याशी को अपने पद का नाम, वार्ड संख्या, अपनी मतदाता संख्या तथा शैक्षणिक योग्यता लिखनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रत्याशी के नाम पर बिजली विभाग का नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लिया जाना आवश्यक है। प्रत्याशी आरक्षित वार्ड से अपनी दावेदारी जता रहा है, तो संबंधित वार्ड में निर्धारित आरक्षण के तहत जाति प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया हुआ लगाना अनिवार्य है।
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डीसी ने बताया कि फॉर्म 4 के में प्रत्याशी को अपना नाम, पत्नी का नाम एवं बच्चों का नाम दर्ज करना होगा। इसके अलावा यदि कोई आपराधिक मामला चल रहा है या निर्णित हो चुका है, तो उसका विस्तृत ब्यौरा भी देना होगा। इसके साथ ही प्रत्याशी को यह भी बताना होगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, किस प्रकार से आई हुई है व उसका समस्त स्वामित्व प्रूफ भी देना होगा। इसके साथ ही प्रत्याशी के पास व उसके आश्रितों के पास कितनी नगदी या सोना चांदी के आभूषण है, इसका विवरण भी शपथ पत्र के तौर पर फॉर्म में लगाना अनिवार्य है। फॉर्म के अनुसार प्रत्याशी को यह भी बताना होगा कि उसके व उसके आश्रितों के कितने बैंक खातों में कितनी रकम जमा है व उसका नंबर व उसमें नगदी कितनी बैलेंस है। घर में पक्का शौचालय है तो उसका शपथ पत्र तथा एक फोटोग्राफ साथ में खड़ा होकर प्रत्याशी को फार्म के साथ लगाना अनिवार्य किया गया है इसके अलावा फार्म के में भी शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है, जिसमें नाम पता और मतदाता सूची संख्या व टेलीफोन नंबर और ईमेल समेत जानकारी देनी होगी।
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ये हैं रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
- जिला परिषद रेवाड़ी : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग।
- पंचायत समिति रेवाड़ी : एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह।
- पंचायत समिति बावल : एसडीएम बावल संजीव कुमार।
- पंचायत समिति नाहड़ : एसडीएम कोसली जयप्रकाश।
- पंचायत समिति खोल : सीटीएम रेवाड़ी देवेंद्र शर्मा।
- पंचायत समिति धारूहेड़ा : डीआरओ रेवाड़ी राकेश कुमार।
- पंचायत समिति डहीना : तहसीलदार रेवाड़ी प्रदीप देशवाल।
- पंचायत समिति जाटूसाना : जीएम रोडवेज रेवाड़ी रवीश हुड्डा।
यहां भरे जाएंगे जिप व पंचायत समितियों के नामांकन पत्र
पंचायत चुनाव हेतु जिला परिषद व पंचायत समितियों के लिए शुक्रवार, 21 अक्तूबर से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) की देखरेख में निम्न स्थानों पर भरे जाएंगे।
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- जिला परिषद रेवाड़ी वार्ड नंबर 1 से 18 : लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 202 में एडीसी कार्यालय में।
- पंचायत समिति रेवाड़ी वार्ड नंबर 1 से 24 : बीडीपीओ कार्यालय रेवाड़ी।
- पंचायत समिति बावल वार्ड नंबर 1 से 22 : बीडीपीओ कार्यालय बावल।
- पंचायत समिति नाहड़ वार्ड नंबर 1 से 23 : बीडीपीओ कार्यालय नाहड़।
- पंचायत समिति खोल वार्ड नंबर 1 से 16 : बीडीपीओ कार्यालय खोल।
- पंचायत समिति धारूहेड़ा वार्ड नंबर 1 से 22 : बीडीपीओ कार्यालय धारूहेड़ा।
- पंचायत समिति डहीना वार्ड नंबर 1 से 19 : बीडीपीओ कार्यालय डहीना।
- पंचायत समिति जाटूसाना वार्ड नंबर 1 से 17 : बीडीपीओ कार्यालय जाटूसाना।
पंचायत चुनाव में नामांकन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिला परिषद, खंड समिति एवं पंचायत के सरपंच व पंच पद के लिए एक निर्धारित फार्म भरा जाएगा, जिस का प्रारूप फार्म 4 में दिया गया है। फॉर्म के साथ प्रत्याशी को अपने पद का नाम, वार्ड संख्या, अपनी मतदाता संख्या तथा शैक्षणिक योग्यता लिखनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रत्याशी के नाम पर बिजली विभाग का नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लिया जाना आवश्यक है। प्रत्याशी आरक्षित वार्ड से अपनी दावेदारी जता रहा है, तो संबंधित वार्ड में निर्धारित आरक्षण के तहत जाति प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया हुआ लगाना अनिवार्य है।
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डीसी ने बताया कि फॉर्म 4 के में प्रत्याशी को अपना नाम, पत्नी का नाम एवं बच्चों का नाम दर्ज करना होगा। इसके अलावा यदि कोई आपराधिक मामला चल रहा है या निर्णित हो चुका है, तो उसका विस्तृत ब्यौरा भी देना होगा। इसके साथ ही प्रत्याशी को यह भी बताना होगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, किस प्रकार से आई हुई है व उसका समस्त स्वामित्व प्रूफ भी देना होगा। इसके साथ ही प्रत्याशी के पास व उसके आश्रितों के पास कितनी नगदी या सोना चांदी के आभूषण है, इसका विवरण भी शपथ पत्र के तौर पर फॉर्म में लगाना अनिवार्य है। फॉर्म के अनुसार प्रत्याशी को यह भी बताना होगा कि उसके व उसके आश्रितों के कितने बैंक खातों में कितनी रकम जमा है व उसका नंबर व उसमें नगदी कितनी बैलेंस है। घर में पक्का शौचालय है तो उसका शपथ पत्र तथा एक फोटोग्राफ साथ में खड़ा होकर प्रत्याशी को फार्म के साथ लगाना अनिवार्य किया गया है इसके अलावा फार्म के में भी शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है, जिसमें नाम पता और मतदाता सूची संख्या व टेलीफोन नंबर और ईमेल समेत जानकारी देनी होगी।