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Rewari News: अब मूल परिवार की फैमिली आईडी में लौट सकेंगे नवविवाहित पुरुष
Wed, 24 Jun 2026 04:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 24 Jun 2026 04:32 PM IST
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सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में समस्या सुनते डॉ. सतीश खोला। स्रोत : प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। परिवार पहचान पत्र प्रणाली में महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने उन नवविवाहित पुरुषों को राहत दी है, जो विवाह पंजीकरण के समय ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हो गए थे। अब ऐसे व्यक्तियों को दोबारा उनके मूल परिवार की फैमिली आईडी में शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया है।
सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि इस व्यवस्था से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। परिवार पहचान पत्र से संबंधित अनेक व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जिन नवविवाहित पुरुषों का नाम किसी कारणवश ससुराल की फैमिली आईडी में दर्ज हो गया है, वे अब परिवार के साथ दोबारा जुड़ सकेंगे।
डॉ. खोला ने बताया कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर फैमिली आईडी से संबंधित शिकायत दर्ज करवानी होगी। शिकायत फील्ड कोऑर्डिनेटर अथवा प्रोग्रामर के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मामले की जांच कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति की पत्नी और बच्चे किसी अलग फैमिली आईडी में दर्ज हैं, तो स्वीकृति मिलने के बाद वे उसके साथ जोड़े जा सकेंगे। वहीं यदि पत्नी और बच्चे भी ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हैं, तो सभी सदस्यों को एक साथ उसके मूल परिवार की फैमिली आईडी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इससे परिवार के सभी सदस्य एक ही फैमिली आईडी के अंतर्गत दर्ज रहेंगे और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। डॉ. सतीश खोला ने नागरिकों से अपील की है कि जिन परिवारों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करवाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।
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रेवाड़ी। परिवार पहचान पत्र प्रणाली में महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने उन नवविवाहित पुरुषों को राहत दी है, जो विवाह पंजीकरण के समय ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हो गए थे। अब ऐसे व्यक्तियों को दोबारा उनके मूल परिवार की फैमिली आईडी में शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया है।
सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि इस व्यवस्था से हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। परिवार पहचान पत्र से संबंधित अनेक व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जिन नवविवाहित पुरुषों का नाम किसी कारणवश ससुराल की फैमिली आईडी में दर्ज हो गया है, वे अब परिवार के साथ दोबारा जुड़ सकेंगे।
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डॉ. खोला ने बताया कि इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर फैमिली आईडी से संबंधित शिकायत दर्ज करवानी होगी। शिकायत फील्ड कोऑर्डिनेटर अथवा प्रोग्रामर के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मामले की जांच कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति की पत्नी और बच्चे किसी अलग फैमिली आईडी में दर्ज हैं, तो स्वीकृति मिलने के बाद वे उसके साथ जोड़े जा सकेंगे। वहीं यदि पत्नी और बच्चे भी ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हैं, तो सभी सदस्यों को एक साथ उसके मूल परिवार की फैमिली आईडी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इससे परिवार के सभी सदस्य एक ही फैमिली आईडी के अंतर्गत दर्ज रहेंगे और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। डॉ. सतीश खोला ने नागरिकों से अपील की है कि जिन परिवारों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करवाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।