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Rewari News: एक्सचेंज ऑफर में लिए गए पुराने ट्रैक्टर का पंजीकरण न बदलवाने पर एजेंसी पर लगाया 20 हजार का जुर्माना
Mon, 30 Jan 2023 09:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 30 Jan 2023 09:46 PM IST
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रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रैक्टर एजेंसी पर एक्सचेंज ऑफर में लिए गए पुराने ट्रैक्टर का पंजीकरण न बदलवाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी को शिकायतकर्ता के लिए 11 हजार रुपये का अतिरिक्त वाद खर्च भी अदा करना होगा।
ग्राहकों को लुभाने के लिए एक्सचेंज ऑफर में पुराने ट्रैक्टर के स्थान पर नया ट्रैक्टर बेचा गया, लेकिन पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नये नाम पर किया गया। गांव चिताडुंगरा निवासी सुनील कुमार ने एक नया ट्रैक्टर 15 मार्च 2021 को 4 लाख 65 हजार रुपये में खरीदा था तथा इसके साथ ही एक पुराने ट्रैक्टर को एक्सचेंज ऑफर के तहत एजेंसी को दिया था। यह ट्रैक्टर नारनौल स्थित मेसर्स गोस्वामी ट्रैक्टर एजेंसी के लिए गया था। करीब एक साल बीत जाने के बाद भी जब पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन एजेंसी संचालक ने अपने नाम नहीं कराया तो उपभोक्ता ने परेशान होकर उसे कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन उसने नोटिस का जवाब भी देना उचित नहीं समझा।
आखिरकार शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता अश्विनी तिवारी के सहयोग से 13 जुलाई 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने संबंधित गोस्वामी ट्रैक्टर एजेंसी को समन भेजे, लेकिन एजेंसी संचालक कमीशन आयोग के सामने उपस्थित नहीं हो सके। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एक्सचेंज ऑफर के बाद पुराने ट्रैक्टर को लेकर भी अभी तक एजेंसी संचालक ने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने मालिक का नाम परिवर्तित नहीं कराया है, जो सेवाओं में लापरवाही का मामला बनता है। इसके अलावा उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग से मांग की थी कि ट्रैक्टर देने के बाद किसी भी घटना दुर्घटना होने की स्थिति में एजेंसी संचालक ही जिम्मेदार होना चाहिए। इस पर शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा करते हुए एजेंसी संचालक पर आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं। यह राशि शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी । यदि एजेंसी संचालक 30 दिन के अंदर यह राशि नहीं दी तो यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली जाएगी।
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ग्राहकों को लुभाने के लिए एक्सचेंज ऑफर में पुराने ट्रैक्टर के स्थान पर नया ट्रैक्टर बेचा गया, लेकिन पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नये नाम पर किया गया। गांव चिताडुंगरा निवासी सुनील कुमार ने एक नया ट्रैक्टर 15 मार्च 2021 को 4 लाख 65 हजार रुपये में खरीदा था तथा इसके साथ ही एक पुराने ट्रैक्टर को एक्सचेंज ऑफर के तहत एजेंसी को दिया था। यह ट्रैक्टर नारनौल स्थित मेसर्स गोस्वामी ट्रैक्टर एजेंसी के लिए गया था। करीब एक साल बीत जाने के बाद भी जब पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन एजेंसी संचालक ने अपने नाम नहीं कराया तो उपभोक्ता ने परेशान होकर उसे कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन उसने नोटिस का जवाब भी देना उचित नहीं समझा।
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आखिरकार शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता अश्विनी तिवारी के सहयोग से 13 जुलाई 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने संबंधित गोस्वामी ट्रैक्टर एजेंसी को समन भेजे, लेकिन एजेंसी संचालक कमीशन आयोग के सामने उपस्थित नहीं हो सके। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एक्सचेंज ऑफर के बाद पुराने ट्रैक्टर को लेकर भी अभी तक एजेंसी संचालक ने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने मालिक का नाम परिवर्तित नहीं कराया है, जो सेवाओं में लापरवाही का मामला बनता है। इसके अलावा उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग से मांग की थी कि ट्रैक्टर देने के बाद किसी भी घटना दुर्घटना होने की स्थिति में एजेंसी संचालक ही जिम्मेदार होना चाहिए। इस पर शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा करते हुए एजेंसी संचालक पर आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं। यह राशि शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी । यदि एजेंसी संचालक 30 दिन के अंदर यह राशि नहीं दी तो यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली जाएगी।
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