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Rewari News: राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य
Sat, 01 Nov 2025 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 01 Nov 2025 12:03 AM IST
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रेवाड़ी। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालय समय के दौरान शिक्षकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब हर स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करना होगा।
विभाग के आदेश के अनुसार यदि कोई शिक्षक विद्यालय समय में किसी कार्य से बाहर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में यह दर्ज करना होगा कि वह कहां और किस कारण से गया है। वहीं, यदि कोई कर्मचारी बाहर नहीं जाता है तो उस दिन के पृष्ठ पर क्रॉस मार्क लगाकर विद्यालय प्रमुख को हस्ताक्षर करने होंगे।
डीईईओ और बीईओ हर महीने कम से कम 15 विद्यालयों में जाकर मूवमेंट रजिस्टर और हाजिरी रजिस्टर की जांच करेंगे। यदि किसी विद्यालय में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा पाया गया तो विद्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यह शिकायतें मिलती रही हैं कि विद्यालय समय में कई शिक्षक नदारद रहते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विभाग की इस सख्त पहल से अब ऐसी लापरवाही पर अंकुश लगेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी और छात्र हित में शिक्षण कार्य में सुधार आएगा।
मुख्यालय के अधिकारी करेंगे रैंडम जांच
आदेश के अनुसार शिक्षक यदि किसी अन्य स्कूल, ट्रेनिंग या व्यक्तिगत आपात स्थिति में जाते हैं तो उनका गंतव्य स्थान मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आदेश या अनुमति पत्र की प्रति और वापसी पर उपस्थिति रिपोर्ट भी रजिस्टर में संलग्न की जाएगी। मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी रैंडम जांच कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय की ओर से मूवमेंट रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन नहीं किया जाता है तो पहली रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय मुखिया मूवमेंट रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करें। इसके बाद विद्यालय स्तर पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- दुष्यंत सिंह, प्राचार्य, पीएमश्री विद्यालय बिठवाना।
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विभाग के आदेश के अनुसार यदि कोई शिक्षक विद्यालय समय में किसी कार्य से बाहर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में यह दर्ज करना होगा कि वह कहां और किस कारण से गया है। वहीं, यदि कोई कर्मचारी बाहर नहीं जाता है तो उस दिन के पृष्ठ पर क्रॉस मार्क लगाकर विद्यालय प्रमुख को हस्ताक्षर करने होंगे।
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डीईईओ और बीईओ हर महीने कम से कम 15 विद्यालयों में जाकर मूवमेंट रजिस्टर और हाजिरी रजिस्टर की जांच करेंगे। यदि किसी विद्यालय में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा पाया गया तो विद्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यह शिकायतें मिलती रही हैं कि विद्यालय समय में कई शिक्षक नदारद रहते हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विभाग की इस सख्त पहल से अब ऐसी लापरवाही पर अंकुश लगेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों में अनुशासन और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी और छात्र हित में शिक्षण कार्य में सुधार आएगा।
मुख्यालय के अधिकारी करेंगे रैंडम जांच
आदेश के अनुसार शिक्षक यदि किसी अन्य स्कूल, ट्रेनिंग या व्यक्तिगत आपात स्थिति में जाते हैं तो उनका गंतव्य स्थान मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आदेश या अनुमति पत्र की प्रति और वापसी पर उपस्थिति रिपोर्ट भी रजिस्टर में संलग्न की जाएगी। मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी रैंडम जांच कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय की ओर से मूवमेंट रजिस्टर को नियमित रूप से मेंटेन नहीं किया जाता है तो पहली रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय मुखिया मूवमेंट रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करें। इसके बाद विद्यालय स्तर पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- दुष्यंत सिंह, प्राचार्य, पीएमश्री विद्यालय बिठवाना।