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Rewari News: महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा
Wed, 12 Aug 2026 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 12 Aug 2026 12:28 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। पीड़िता और दोषी युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं।
थाना कसौला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 5 जुलाई 2017 को वह दिन के समय अपने घर पर थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला एक युवक घर में घुस आया और उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाया तो उसकी सास भी मौके पर पहुंची। महिला की सास ने आरोपी से छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की और मौके से भाग गया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को 6 महीने जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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थाना कसौला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 5 जुलाई 2017 को वह दिन के समय अपने घर पर थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला एक युवक घर में घुस आया और उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाया तो उसकी सास भी मौके पर पहुंची। महिला की सास ने आरोपी से छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की और मौके से भाग गया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को 6 महीने जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि रेवाड़ी के सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।