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Rewari News: नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक
Sat, 08 Mar 2025 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 08 Mar 2025 12:03 AM IST
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रेवाड़ी। यातायात पुलिस की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को यातायात पुलिस ने बस स्टैंड धारूहेड़ा व ब्रास मार्केट में आमजन को यातायात नियमों के उल्लंघन और नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया।
पुलिस कर्मियों ने लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने और नशे से दूर रहने की अपील की।चालान भरने बारे जागरूक किया गया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करने, वाहन चलते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, नशीले पदार्थ और बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग न करने के साथ ही नाबालिग बच्चों को टू और फोर व्हीलर गाड़ी न चलाने बारे जागरूक किया गया।
यातायात पुलिस ने आमजन को बताया कि नए नियम के तहत सभी वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य है।
अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन का चालान समय अवधि के अंदर नहीं भरेगा तो उस वाहन को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 167(8) के तहत नियंत्रण में लिया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संवाद
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पुलिस कर्मियों ने लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने और नशे से दूर रहने की अपील की।चालान भरने बारे जागरूक किया गया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग न करने, वाहन चलते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, नशीले पदार्थ और बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग न करने के साथ ही नाबालिग बच्चों को टू और फोर व्हीलर गाड़ी न चलाने बारे जागरूक किया गया।
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यातायात पुलिस ने आमजन को बताया कि नए नियम के तहत सभी वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य है।
अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन का चालान समय अवधि के अंदर नहीं भरेगा तो उस वाहन को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 167(8) के तहत नियंत्रण में लिया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संवाद
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