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असलहों को थाने में जमा करें लाइसेंस धारक : डीसी
Sat, 07 Sep 2024 01:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 07 Sep 2024 01:54 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसधारियों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन या डीलर के पास जमा कराने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भय मुक्त माहौल में कराना और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोग बेखौफ होकर मतदान कर सकें। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित एसएचओ व हथियार डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे। आपातकाल के उपाय के रूप में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, जैसे किसी भी आक्रामक हथियार को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों द्वारा म्यान में कृपाण ले जाने व ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाइसेंसधारियों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन या डीलर के पास जमा कराने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भय मुक्त माहौल में कराना और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोग बेखौफ होकर मतदान कर सकें। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित एसएचओ व हथियार डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे। आपातकाल के उपाय के रूप में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, जैसे किसी भी आक्रामक हथियार को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों द्वारा म्यान में कृपाण ले जाने व ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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