{"_id":"69ac685db9da4f3ad4098383","slug":"legal-aid-provided-to-undertrial-prisoners-rewari-news-c-198-1-rew1001-234637-2026-03-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: विचाराधीन कैदियों को उपलब्ध कराई कानूनी सहायता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: विचाराधीन कैदियों को उपलब्ध कराई कानूनी सहायता
Sat, 07 Mar 2026 11:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 07 Mar 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा बातचीत करते। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने शनिवार को जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया। विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।
डालसा सचिव अमित वर्मा ने जेल का निरीक्षण भी किया। क्लिनिक में रजिस्टर को भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहता है तो विवरण भी रजिस्टर में रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाएं और जेल अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया है। इससे आमजन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे टोल फ्री नंबर 15100 पर भी फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
डालसा सचिव अमित वर्मा ने जेल का निरीक्षण भी किया। क्लिनिक में रजिस्टर को भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहता है तो विवरण भी रजिस्टर में रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाएं और जेल अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया है। इससे आमजन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे टोल फ्री नंबर 15100 पर भी फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।
विज्ञापन