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Rewari News: श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए पंजीकरण सुविधा शुरू की
Thu, 18 Jan 2024 12:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 18 Jan 2024 12:50 AM IST
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रेवाड़ी। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ शुरू की गई नई पहल ई-श्रम पोर्टल को हरियाणा में मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। असंगठित श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें।
उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से आह्वान किया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
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श्रम पोर्टल पर ये लोग कर सकेंगे पंजीकरण
श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल है। असंगठित श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें।
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उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से आह्वान किया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर करेंगे, जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
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श्रम पोर्टल पर ये लोग कर सकेंगे पंजीकरण
श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।