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Rewari News: प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि की जनकारी सार्वजनिक करना जरूरी

Sat, 07 Sep 2024 01:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 07 Sep 2024 01:50 AM IST
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It is necessary to make public the information about the candidate's criminal background.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी को सार्वजनिक करना जरूरी है। राजनीतिक दलों को भी अपने प्रत्याशी की ऐसी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान 3 बार टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, फेसबुक और ट्विटर (एक्स) सहित राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी देनी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी अपलोड करें। ऐसे उम्मीदवार के चयन के कारण भी बताने होंगे। यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
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