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होटल, गेस्ट हाउस के गेट और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना जरूरी : डीएसपी
Thu, 03 Jul 2025 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:54 PM IST
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मीटिंग में पहुंचे होटल व गेस्ट हाउस संचालक। स्रोत : पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविंद्र ने लघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को होटल और गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस के गेट और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना जरूरी है।
डीएसपी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों से कहा कि होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने व्यक्तियों की कम से कम दो आईडी जरूर लें। बिना आईडी कार्ड के किसी व्यक्ति को कमरा न दें। जो व्यक्ति ठहरता है उसका रजिस्टर में पूर्ण नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर रुके तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराएं। होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों का रिकॉर्ड सात साल तक सुरक्षित रखें।
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हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करें और होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंद्राज करना सुनिश्चित करें। सभी होटल व गेस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए।
कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी होटल व गेस्ट हाउस में अग्निशमन यंत्र दुरुस्त होने चाहिए। रसोई के पास सारे गैस सिलिंडर एक साथ न रखें। सभी अपने अपने होटलों में फायर एनओसी लें।
होटल में आने- जाने वालों के लिए वाहनों की पार्किंग का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। किसी नाबालिग को उनके संरक्षक की स्वीकृति के बिना किराये पर रहने की अनुमति न दी जाए।
डीएसपी ने आमजन से आग्रह किया गया है कि मकान किराये पर देते समय किरायेदार का भी पुलिस सत्यापन करवाएं। इस बैठक में 35 से ज्यादा होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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रेवाड़ी। सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसपी हेडक्वार्टर डॉ. रविंद्र ने लघु सचिवालय के सभागार में बुधवार को होटल और गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस के गेट और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना जरूरी है।
डीएसपी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों से कहा कि होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने व्यक्तियों की कम से कम दो आईडी जरूर लें। बिना आईडी कार्ड के किसी व्यक्ति को कमरा न दें। जो व्यक्ति ठहरता है उसका रजिस्टर में पूर्ण नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करें।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर रुके तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराएं। होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों का रिकॉर्ड सात साल तक सुरक्षित रखें।
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हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करें और होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंद्राज करना सुनिश्चित करें। सभी होटल व गेस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए।
कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी होटल व गेस्ट हाउस में अग्निशमन यंत्र दुरुस्त होने चाहिए। रसोई के पास सारे गैस सिलिंडर एक साथ न रखें। सभी अपने अपने होटलों में फायर एनओसी लें।
होटल में आने- जाने वालों के लिए वाहनों की पार्किंग का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। किसी नाबालिग को उनके संरक्षक की स्वीकृति के बिना किराये पर रहने की अनुमति न दी जाए।
डीएसपी ने आमजन से आग्रह किया गया है कि मकान किराये पर देते समय किरायेदार का भी पुलिस सत्यापन करवाएं। इस बैठक में 35 से ज्यादा होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।