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Rewari News: सरकारी व निजी भवनों से प्रचार सामग्री हटाने के दिए निर्देश
Mon, 19 Aug 2024 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 19 Aug 2024 01:42 AM IST
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फोटो : 05 रेवाड़ी। रोडवेज बस पर लगी प्रचार सामग्री को हटाता कर्मचारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता पालन कराने और सरकारी व निजी भवनों पर लगे राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कर्मचारियों ने रोडवेज की बसों पर चिपके प्रचार बैनर हटाए।
डीसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रचार सामग्री लगाता है तो इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उसके भवन पर प्रचार सामग्री नहीं चस्पा कर सकता है।
कहा कि बावल, कोसली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में रैली व लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए हलका के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व एसडीएम को आवेदन दिया जाएगा। जिले में प्रचार व जनसभा के लिए चिह्नित स्थानों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा।
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता पालन कराने और सरकारी व निजी भवनों पर लगे राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कर्मचारियों ने रोडवेज की बसों पर चिपके प्रचार बैनर हटाए।
डीसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सड़क, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रचार सामग्री लगाता है तो इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उसके भवन पर प्रचार सामग्री नहीं चस्पा कर सकता है।
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कहा कि बावल, कोसली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में रैली व लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए हलका के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व एसडीएम को आवेदन दिया जाएगा। जिले में प्रचार व जनसभा के लिए चिह्नित स्थानों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा।