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Rewari News: आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्देश
Tue, 10 Sep 2024 10:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Sep 2024 10:55 PM IST
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फोटो : 04रेवाड़ी। बावल विधानसभा में पहुंचकर डीसी अभिषेक मीणा एफएसटी टीम से बातचीत करते हुए। स
संवाद न्यूज एजेंसी
बावल। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बावल विधानसभा क्षेत्र में एफएसटी टीम की जांच की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप कार्य करें। ड्यूटी में लापरवाही न बरतें। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी करें।
उन्होंने नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया और सी-विजिल एप पर आने वाली शिकायतों की गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सहायक व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार और प्रचार व चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च पर कड़ी नजर रखें। व्यय अनुवीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का ठीक ढंग से अध्ययन करते हुए प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करें। सहायक व्यय पर्यवेक्षक सीधे व्यय पर्यवेक्षक के संरक्षण में रहकर कार्य करें।
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बावल। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बावल विधानसभा क्षेत्र में एफएसटी टीम की जांच की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप कार्य करें। ड्यूटी में लापरवाही न बरतें। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी करें।
उन्होंने नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया और सी-विजिल एप पर आने वाली शिकायतों की गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सहायक व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार और प्रचार व चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च पर कड़ी नजर रखें। व्यय अनुवीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का ठीक ढंग से अध्ययन करते हुए प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करें। सहायक व्यय पर्यवेक्षक सीधे व्यय पर्यवेक्षक के संरक्षण में रहकर कार्य करें।
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