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Rewari News: ग्रामीणों को दी गई कानूनी सहायता की जानकारी
Thu, 08 Jan 2026 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 08 Jan 2026 11:54 PM IST
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ग्रामीणों को नालसा योजनाओं व कानूनी सहायता बारे जागरूक करती टीम। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वीरवार को गांव मीरपुर, तुर्कियावास, बुढ़ानी, रामगढ़ और फिदेड़ी गांव में ग्रामीणों को कानूनी सहायता की जानकारी दी गई।
एडवोकेट पूनम और पीएलवी भगवान दास ने ग्रामीणों को नालसा योजनाओं, महिला अधिकार, बाल अधिकार के बारे में जानकारी दी। डीएलएसए से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया।
उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर बच्चे लाभ उठा सकते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
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एमडीडी ऑफ इंडिया टीम से तुषार शर्मा ने बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी करवाई गई।
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एडवोकेट पूनम और पीएलवी भगवान दास ने ग्रामीणों को नालसा योजनाओं, महिला अधिकार, बाल अधिकार के बारे में जानकारी दी। डीएलएसए से मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया।
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उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर बच्चे लाभ उठा सकते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
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एमडीडी ऑफ इंडिया टीम से तुषार शर्मा ने बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी करवाई गई।