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Rewari News: जहर निगलने से महिला की मौत मामले में पति की जमानत मंजूर

Mon, 29 Sep 2025 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 29 Sep 2025 12:09 AM IST
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Husband granted bail in case of woman's death due to poisoning
रेवाड़ी। जहर निगलने से महिला की मौत मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने आरोपी पति मुकेश कुमार की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। आरोपी पर एससी, एसटी अधिनियम और दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
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शिकायत के अनुसार चार साल पहले सिरसा निवासी नीतू का प्रेम विवाह मुकेश कुमार से हुआ था। वह अपने पति के साथ धारूहेड़ा सेक्टर -6 में रह रही थी। 8 मार्च 2025 को घटना हुई थी। रात लगभग 11:40 बजे अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि नीतू ने जहर खा लिया है।
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10 मार्च को शिकायत दर्ज कराई गई और 11 मार्च को मुकेश को गिरफ्तार किया गया। जांच में अन्य आरोपी निर्दोष पाए गए और कुछ धाराएं हटाई गईं। मृतका के नमूने करनाल एफएसएल और पीजीआई रोहतक भेजे गए।
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अदालत में सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि आरोपी की पिछली जमानत याचिकाएं अप्रैल और जुलाई 2025 में वापस ले ली गई थीं, जबकि तीसरी याचिका अगस्त 2025 में खारिज हुई थी।
अब मामले में शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और स्पष्ट किया कि नीतू और मुकेश कुमार के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई दहेज उत्पीड़न नहीं हुआ। नीतू ने आत्महत्या की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल ने अदालत में प्रस्तुत सभी दस्तावेज और गवाहों की जांच के बाद जमानत मंजूर की। न्यायालय ने कहा कि अब आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आरोपी 11 मार्च से जेल में बंद था ।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत आदेश के तहत मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच प्रभावित नहीं होगी।
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