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Rewari News: एचपीसीबी ने 6 कंपनियों को सील करने के लिए बोर्ड चेयरमैन को लिखा पत्र

Wed, 27 Nov 2024 11:10 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2024 11:10 PM IST
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HPCB wrote a letter to the board chairman to seal 6 companies
एक कंपनी के जनरेटर की जांच करते बोर्ड की टीम। स्रोत : विभाग
रेवाड़ी। ग्रैप-4 की पाबंदी लागू होने के बाद हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 कंपनियों को सील करने के लिए बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा है। पत्र में कंपनियों को सील करने के लिए स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलने के बाद 6 कंपनियों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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दरअसल, ये वह कंपनियां हैं जो ग्रैप-4 के नियमों की उल्लंघना कर वातावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। बोर्ड अधिकारी का कहना है कि इनमें नीरज बेरी नामक एक व्यक्ति की कंपनी में तो भारी अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। दूसरी तरफ प्रदूषण बोर्ड ने दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर जलाए गए कूड़े के ढेर को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड की टीम को सूचना मिली थी कि साहबी नदी पुल के पास दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे के किनारे कूड़े में आग लगाई गई है। सूचना मिलने के बाद बोर्ड की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने जलाए गए कूड़े की वीडियोग्राफी करने के बाद एनएचएआई को जिम्मेदार मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया। जुर्माने का पत्र प्राधिकरण को भेज दिया गया है।
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नप और दोनों नगर पालिकाओं को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके

नप और दोनों नगर पालिकाओं को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उसके बाद नगर पालिकाओं ने भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की। एनएचएआई पर जुर्माना किए जाने के बाद अथॉरिटी की टीमें भी सजग हो गई हैं, ताकि इस तरह की घटना को दोहराया नहीं जा सके। इससे पूर्व नेशनल हाईवे की टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल को लेकर भी बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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नगर परिषद ने किए 100 से अधिक चालान

नगर परिषद की तरफ से की गई कार्रवाई की बात करें तो खुले में कूड़ा जलाने, कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों के विरुद्ध काम करने वालों और होटल में ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के अभी तक 100 से अधिक चालान किए गए हैं। साथ ही स्प्रिंकलर वाहनों से पानी के छिड़काव और रोड स्वीपिंग मशीन से सड़कों की धूल को साफ किया जा रहा है। सड़कों की धूल को साफ करने का रूट प्लान भी तैयार किया गया है।

इन कार्यों पर लगी है पाबंदी

ग्रैप-4 के कारण जिले में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग व अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।


वर्जन:

6 फैक्टरियों को सील करने के लिए बोर्ड चेयरमैन को पत्र लिखा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर जलाए गए कूड़े के ढेर को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

-हरीश, आरओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रेवाड़ी।
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