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Rewari News: गैंगस्टर महेश का मेडिकल प्रमाणपत्र फर्जी निकला
Sun, 17 Sep 2023 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 17 Sep 2023 12:21 AM IST
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रेवाड़ी। गैंगस्टर महेश सैनी की ओर से कोर्ट में पेश किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र जांच में फर्जी पाया गया है। जस्टिस डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने एसपी को हार्डकोर क्रिमिनल को जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए गैंगस्टर महेश सैनी की ओर से वकील के माध्यम से पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई गई है। इस दौरान पता चला कि बावल के मंथन अस्पताल में नौकरी करने वाले डाॅ. अभिलाष गत 5 जुलाई को अस्पताल से इस्तीफा देकर दिल्ली जा चुके हैं। डाॅ. अभिलाष ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। जज डाॅ. गर्ग ने बावल के सीजेएम को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के मामले में भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने महेश सैनी को हार्डकोर क्रिमिनल मानते हुए दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि 33 मामलों में संलिप्त महेश सैनी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए सीआईए या अन्य टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उधर, महेश सैनी के जमानती सचिन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह दो-तीन दिन में आरोपी को कोर्ट में हाजिर करा देगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर वह उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाया तो उसे 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। सचिन कोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिस के आधार पर कोर्ट में पेश हुआ था।
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''''जज के तबादले तक महेश रेवाड़ी नहीं आएगा''''
कोर्ट में तारीख के दौरान अनुपस्थित रहने वाले महेश सैनी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। वारंट को तामील कराने के लिए कोर्ट कर्मचारी उसके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वारंट लेने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि महेश सैनी ने उसे बताया है कि वह जस्टिस डाॅ. सुशील कुमार गर्ग के तबादले तक रेवाड़ी में नहीं आएगा। वह जज का पक्का इंतजाम करने के बाद ही आएगा।
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कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए गैंगस्टर महेश सैनी की ओर से वकील के माध्यम से पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई गई है। इस दौरान पता चला कि बावल के मंथन अस्पताल में नौकरी करने वाले डाॅ. अभिलाष गत 5 जुलाई को अस्पताल से इस्तीफा देकर दिल्ली जा चुके हैं। डाॅ. अभिलाष ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। जज डाॅ. गर्ग ने बावल के सीजेएम को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के मामले में भी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने महेश सैनी को हार्डकोर क्रिमिनल मानते हुए दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि 33 मामलों में संलिप्त महेश सैनी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए सीआईए या अन्य टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उधर, महेश सैनी के जमानती सचिन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह दो-तीन दिन में आरोपी को कोर्ट में हाजिर करा देगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि अगर वह उसे कोर्ट में पेश नहीं कर पाया तो उसे 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। सचिन कोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिस के आधार पर कोर्ट में पेश हुआ था।
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''''जज के तबादले तक महेश रेवाड़ी नहीं आएगा''''
कोर्ट में तारीख के दौरान अनुपस्थित रहने वाले महेश सैनी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। वारंट को तामील कराने के लिए कोर्ट कर्मचारी उसके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने वारंट लेने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि महेश सैनी ने उसे बताया है कि वह जस्टिस डाॅ. सुशील कुमार गर्ग के तबादले तक रेवाड़ी में नहीं आएगा। वह जज का पक्का इंतजाम करने के बाद ही आएगा।