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Rewari News: युवती से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
Tue, 06 Feb 2024 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:00 AM IST
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रेवाड़ी। युवती से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषियों पर 29,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गांव करनावास में किराये पर रहने वाली जिला दादरी निवासी एक युवती ने पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2021 को शाम के समय वह कंपनी की बस से काम करके वापस गांव के बस स्टैंड पर उतरकर कमरे पर जाने लगी तो रास्ते में महेश व सचिन ने रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। विरोध करने पर वह चलती बाइक से नीचे कूद गई। उसके बाद दोनों ने मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। शोर मचाने पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अदालत में आरोपियों को पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के सहित पांच साल की सजा व 29,250 रुपये प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
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गांव करनावास में किराये पर रहने वाली जिला दादरी निवासी एक युवती ने पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2021 को शाम के समय वह कंपनी की बस से काम करके वापस गांव के बस स्टैंड पर उतरकर कमरे पर जाने लगी तो रास्ते में महेश व सचिन ने रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। विरोध करने पर वह चलती बाइक से नीचे कूद गई। उसके बाद दोनों ने मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। शोर मचाने पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अदालत में आरोपियों को पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के सहित पांच साल की सजा व 29,250 रुपये प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
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