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Rewari News: बुजुर्ग व दिव्यांग घर से मतदान का चुन सकते हैं विकल्प
Sat, 31 Aug 2024 01:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 31 Aug 2024 01:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता विधानसभा चुनाव में घर से मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया है। यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी। उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। डीसी ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 15वें विधानसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करे की इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।
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रेवाड़ी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता विधानसभा चुनाव में घर से मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया है। यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी। उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। डीसी ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 15वें विधानसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने एरिया में यह सुनिश्चित करे की इन वर्गों की कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।
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