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हरियाणा: रेवाड़ी में दो बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत ने सुनाई एक साल की कैद, गैरकानूनी ढंग से देश में रहने के दोषी

Tue, 29 Mar 2022 10:42 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 29 Mar 2022 10:42 PM IST
सार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने सजा सुनाई। दोनों के पास भरत की नागरिकता के दस्तावेज नहीं मिले। आरोपियों के पास भारत में आने के लिए पासपोर्ट व वीजा भी नहीं था।

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Rewari District Court sentenced one year imprisonment to two Bangladeshi youths living in India illegally
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने गांव नाहड़ स्थित एक ईंट-भट्ठे पर गैरकानूनी ढंग से रहने के दोषी दो बांग्लादेशी नागरिकों को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

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आरोपियों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पांच अगस्त 2021 को गश्त के दौरान नाहड़ चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि नाहड़ स्थित ईंट-भट्ठे पर बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से छिपकर रह रहे हैं। पुलिस ने ईंट-भट्ठा पर रहने वाले दो संदिग्ध लोगों से पूछताछ की।
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आरोपियों की पहचान बांग्लादेश के जिला कुंडीग्राम के गांव नावदाबास निवासी मोहम्मद रोबानीहसन व गांव गंगाराहट निवासी रसीदुल के रूप में हुई थी। पुलिस ने दोनों से भारत की नागरिकता या नागरिक होने का पहचान पत्र मांगा, तो वे दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। आरोपियों के पास भारत में आने के लिए पासपोर्ट व वीजा भी नहीं था।
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कोसली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 13, 14 विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।


पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को गैरकानूनी रूप से देश में रहने का दोषी माना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने दोनों को एक साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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