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Rewari: नाबालिग का अपहरण और अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Mon, 22 Aug 2022 10:34 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 22 Aug 2022 10:34 PM IST
सार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने सजा सुनाई है। दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की ओर से समय पर जुर्माना नहीं भरने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने नाबालिग का अपहरण और उससे अश्लील हरकतें करने के दोषी को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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पुलिस को अपनी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि 28 जुलाई 2021 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे से 1 बजे के बीच, उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से खेत में जा रही थी। रास्ते में गांव खेड़ी रामगढ़ निवासी पवन उर्फ पान सिंह ने लड़की को पकड़कर मुंह दबाकर अपहरण कर लिया और उसे एक टीनशेड में ले गया।
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इस दौरान उसने लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। शोर सुनकर लड़की की मां मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग गया। लड़की और उसकी मां ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वह हाथ नहीं आ पाया। लड़की मां ने इस वारदात की जानकारी अपने पति को दी तब पुलिस को शिकायत दी गई। कोसली पुलिस ने इस संबंध में नाबालिग के अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त अपराध के लिए चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर आरोपी ने जुर्माना जमा नहीं कराया तो उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।