फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   court,punishment, rewari, murder,crime,police

हिस्ट्रीशीटर आलू के दो हत्यारों को उम्रकैद

Sat, 25 Feb 2017 12:23 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला
ब्यूरो /अमर उजाला Updated Sat, 25 Feb 2017 12:23 AM IST
विज्ञापन
court,punishment, rewari, murder,crime,police
रेवाड़ी में हत्‍या के दोषियों को सजा सुनाई - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
कई दौरों की सुनवाई के बाद एडीशनल सेशन जज प्रवीण गुप्ता की अदालत ने हिस्ट्रीशीटर आलू के दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुना दी। वहीं दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्य न होने पर बरी कर दिया। कई आपराधिक मामलों के आरोपी धारूहेड़ा चुंगी निवासी रवि उर्फ बलजीत उर्फ आलू के खिलाफ जिले के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। अगस्त 2014 में उसकी मोहल्ला गांधीनगर में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन


इस मामले में आलू के परिजनों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण गुप्ता की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद शिव कालोनी निवासी राकेश शर्मा और नई आबादी निवासी संदीप सोनी को दोषी करार दिया। दोनों को उम्रकैद के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपी सुनील और आकाश को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। दोनों ने वारदात के वक्त अपनी लोकेशन कहीं और दिखाई थी। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को पुख्ता नहीं पाया गया।
विज्ञापन

--------------
परिजन बोले: हाईकोर्ट में जाकर करेंगे अपील
कोर्ट के फैसले पर रवि उर्फ आलू के परिजनों ने असंतुष्टि जताई है। मृतक के परिजन राधेचरण और भाई सुनील ने कहा है कि आलू को मारने में चारों का हाथ था। ऐसे में दो को ही सजा मिली है। उनका कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उनका कहना है कि फैसले को संशोधित कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed