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कोर्ट के आदेशों

Thu, 02 Nov 2017 10:47 PM IST
Updated Thu, 02 Nov 2017 10:47 PM IST
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कोर्ट के आदेशों
कोर्ट की अवहेलना, बिजली निगम का खाता अटैच
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की कोसली डिवीजन को कोर्ट के आदेश नहीं मानना भारी पड़ गया। कोर्ट ने निगम का खाता अटैच करने के साथ ही निगम को एक्स पार्टी घोषित कर दिया है। बिजली बिल नहीं भरने के मामले में नांगल पठानी निवासी एक महिला का बिजली कनेक्शन निगम ने काट दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा। यहां पर कोर्ट ने महिला को पेनल्टी भरने के साथ ही निगम को एक सप्ताह के अंदर कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिए। लेकिन निगम ने नांगल पठानी निवासी शर्मिला देवी का कनेक्शन नहीं जोड़ा। इसी मामले में 30 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान निगम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और न ही महिला का कनेक्शन जोड़ा गया। शर्मिला ने पेनल्टी को जमा करा दी थी। न्यायाधीश संदीप चौहान की कोर्ट ने 30 अक्टूबर को बिजली निगम कोसली शाखा के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अकाउंट को अटैच कर दिया है। मामले में अगली तारीख 8 दिसंबर दी गई है।
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