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नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद व साढे तैरह हजार रुपये जुमाना
Updated Fri, 25 May 2018 01:25 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
कंपनी में कार्यरत एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर साढ़े तेरह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटनाक्रम के अनुसार वर्ष 2015 में कोसली थाना क्षेत्र निवासी एक युवती बावल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत थी। इस दौरान उसकी पहचान गौतम नगर निवासी राजीव शर्मा के साथ हुई थी। 24 मई 2015 को आरोपी राजीव ने पीड़िता को अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने घर आने का निमंत्रण दिया था लेकिन पीड़िता ने आने से इंकार किया था। आरोपी के अधिक आग्रह करने पर वह उसके घर आ गई। आरोपी ने अपनी मां, बहन, भाभी व भाई के बच्चों से भी पीड़िता को मिलवाया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष कैद व तेरह हजार पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस की ओर से इस मामले में सरकारी अधिवक्ता नवीन यादव द्वारा पैरवी की गई।
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रेवाड़ी।
कंपनी में कार्यरत एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर साढ़े तेरह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटनाक्रम के अनुसार वर्ष 2015 में कोसली थाना क्षेत्र निवासी एक युवती बावल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में कार्यरत थी। इस दौरान उसकी पहचान गौतम नगर निवासी राजीव शर्मा के साथ हुई थी। 24 मई 2015 को आरोपी राजीव ने पीड़िता को अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने घर आने का निमंत्रण दिया था लेकिन पीड़िता ने आने से इंकार किया था। आरोपी के अधिक आग्रह करने पर वह उसके घर आ गई। आरोपी ने अपनी मां, बहन, भाभी व भाई के बच्चों से भी पीड़िता को मिलवाया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष कैद व तेरह हजार पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस की ओर से इस मामले में सरकारी अधिवक्ता नवीन यादव द्वारा पैरवी की गई।