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Rewari News: रेलवे क्षेत्र में अवैध प्रवेश के दोषी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Tue, 30 Dec 2025 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 30 Dec 2025 11:54 PM IST
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Court imposes fine on man found guilty of illegal entry into railway area
रेवाड़ी। रेलवे क्षेत्र में अवैध प्रवेश के एक मामले में ड्यूटी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने गोया का बास निवासी आरोपी विष्णु कुमार को रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत दोषी ठहराते हुए 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामले में रेलवे सुरक्षा बल थाना (रेवाड़ी) ने केस दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार 17 फरवरी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में विष्णु कुमार को बिना किसी वैध अनुमति के रेलवे परिसर में प्रवेश करते हुए पाया गया था। इसे अपराध माना गया। आरपीएफ ने विष्णु के खिलाफ शिकायत अदालत में पेश की गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस जमानत पर था और उसे विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अदालत में जब विष्णु पर आरोप पढ़कर सुनाए गए तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।
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दोषी ने अपराध स्वीकार किया। अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। आदेश में अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ने मौके पर ही जुर्माने की राशि जमा कर दी, जिससे कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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