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Rewari News: रेलवे स्टेशन परिसर में नो पार्किंग के उल्लंघन पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Mon, 06 Oct 2025 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 06 Oct 2025 12:33 AM IST
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Court imposes fine for violation of no parking rule in railway station premises
फोटो : 6रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार। संवाद
रेवाड़ी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के मामले में अलवर निवासी आरोपी नासिर को दोष सिद्ध करते हुए उसके ऊपर 300 रुपये का जुर्माना लगाया।
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आरोप था कि 13 अप्रैल को नासिर ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी को पार्क किया। इससे रेलवे कर्मचारियों की कार्यवाही बाधित हुई। अदालत ने पाया कि आरोपी ने स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के अपने अपराध स्वीकार किया। अदालत ने आरोपी धारा 159 के तहत दोषी ठहराया।
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अदालत ने आरोपी नासिर पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान जुर्माना अदा करने पर आरोपी को तत्काल रिहा कर दिया गया। सुनवाई में रेलवे के सहायक लोक अभियोजक उपस्थित रहे, जबकि आरोपी जमानत पर था और उसके पक्ष में लीगल एड काउंसल ने प्रतिनिधित्व किया।
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न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे अधिनियम के नियमों का पालन हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उल्लंघन की स्थिति में उचित दंड सुनाना न्यायालय का कर्तव्य है।
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