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Rewari News: कोर्ट ने एक्सईएन का खाता कुर्की से किया मुक्त
Fri, 10 Oct 2025 12:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 10 Oct 2025 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अंकिता शर्मा की अदालत ने सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसायटी लिमिटेड की अध्यक्ष पुष्पा रानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुनवाई करते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता का खाता कुर्की से मुक्त किया।
सुनवाई के दौरान धारक पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में लिखित बयान प्रस्तुत किया कि उन्हें विभाग की ओर से भुगतान 3,04,413 रुपये प्राप्त हो गए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि अब विभाग की ओर से कोई बकाया नहीं बचा है और यदि विभाग का वह बैंक खाता, जिसे अदालत के पूर्व आदेशानुसार कुर्क किया करने की कहा गया था, उसे मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वर्तमान निष्पादन याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाए। अदालत ने अधिवक्ता के इस लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अपने आदेश में कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी के अधिशासी अभियंता का खाता जिसे 28 मई को कुर्क करने को कहा गया था, अब कुर्की से मुक्त किया जाता है।
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इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक सूचना भेजने के निर्देश भी दिए गए। न्यायालय ने कहा कि चूंकि धारक को पूरी राशि मिल चुकी है और दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नहीं रहा, इसलिए निष्पादन याचिका को पूर्ण रूप से संतुष्ट मानते हुए खारिज किया जाता है।
समिति ने निर्माण कार्य को लेकर ठेका लिया हुआ था। इस दौरान विभाग की तरफ से पेमेंट रोक दी गई थी। फिर समिति ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने आगे अधिशासी अभियंता का खाता कुर्क करने की हिदायत दी थी।
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अंकिता शर्मा की अदालत ने सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसायटी लिमिटेड की अध्यक्ष पुष्पा रानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुनवाई करते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता का खाता कुर्की से मुक्त किया।
सुनवाई के दौरान धारक पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में लिखित बयान प्रस्तुत किया कि उन्हें विभाग की ओर से भुगतान 3,04,413 रुपये प्राप्त हो गए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि अब विभाग की ओर से कोई बकाया नहीं बचा है और यदि विभाग का वह बैंक खाता, जिसे अदालत के पूर्व आदेशानुसार कुर्क किया करने की कहा गया था, उसे मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
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उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वर्तमान निष्पादन याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाए। अदालत ने अधिवक्ता के इस लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अपने आदेश में कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी के अधिशासी अभियंता का खाता जिसे 28 मई को कुर्क करने को कहा गया था, अब कुर्की से मुक्त किया जाता है।
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इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक सूचना भेजने के निर्देश भी दिए गए। न्यायालय ने कहा कि चूंकि धारक को पूरी राशि मिल चुकी है और दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नहीं रहा, इसलिए निष्पादन याचिका को पूर्ण रूप से संतुष्ट मानते हुए खारिज किया जाता है।
समिति ने निर्माण कार्य को लेकर ठेका लिया हुआ था। इस दौरान विभाग की तरफ से पेमेंट रोक दी गई थी। फिर समिति ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने आगे अधिशासी अभियंता का खाता कुर्क करने की हिदायत दी थी।