फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Court appointed local commissioner, after investigation he will have to submit report today itself.

Rewari News: कोर्ट ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जांच के बाद आज ही देनी होगी रिपोर्ट

Fri, 20 Sep 2024 03:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 20 Sep 2024 03:58 AM IST
विज्ञापन
Court appointed local commissioner, after investigation he will have to submit report today itself.
रेवाड़ी। अग्रसेन चौक पर लगी ट्रैफिक लाइट। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रेवाड़ी। ट्रैफिक लाइट प्रकरण में वीरवार को सिविल जज मिताली अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान नगर परिषद की ओर से एमई (टेक्निकल) पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता एडवोकेट सुनील भार्गव की मांग पर जांच के लिए एडवोकेट अंशुल को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है।
लोकल कमिश्नर शहर की पांच ट्रैफिक लाइट की जांच करेंगे, यह देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट ठीक से काम कर रही है या नहीं। लोकल कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश करनी होगी। दोनों पक्षों के वकील हर ट्रैफिक लाइट पर लोकल कमिश्नर को साथ लेकर मौका मुआयना करवाएंगे। लोकल कमिश्नर कोर्ट में रिपोर्ट के साथ ट्रैफिक लाइट के फोटो भी पेश करेंगे। पीडब्लूडी व बी एंड आर ने हर ट्रैफिक लाइट के पास जेबरा क्रासिंग व पीली पट्टी लगाई है या नहीं, यह भी देखा जाएगा।
विज्ञापन

मुख्य रूप से नाई वाली चौक, अग्रसेन चौक, आंबेडकर चौक, धारूहेड़ा चुंगी, झज्जर चौक, अभय सिंह चौक और राजेश पायलट चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, जहां जांच होनी है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर परिषद की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि ट्रैफिक लाइट ठीक से कार्य कर रही है। इस पर एडवोकेट सुनील भार्गव ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्होंने खुद जाकर चेक किया है। कहीं ट्रैफिक लाइट कार्य नहीं कर रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोकल कमिश्नर नियुक्त किया ताकि यह पता लगाया जा सके आखिर नगर परिषद के दावों में कितनी सच्चाई है।
यूटिलिटी कोर्ट का आदेश भी नगर परिषद ने नहीं माना था : सीएलजी कमेटी के चेयरमैन एडवोटेक सुनील भार्गव ने बताया कि ट्रैफिक लाइट को लेकर एक शिकायत पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट रेवाड़ी में पिछले वर्ष दायर की थी।

कोर्ट ने शहर की ट्रैफिक लाइट को चलाने का आदेश दिया था। इसके बाद भी नगर परिषद की ओर से शहर की ट्रैफिक लाइट चालू नहीं कराई गई। इसके बाद सुनील भार्गव ने सिविल जज मिताली अग्रवाल की कोर्ट में इजरा दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed