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जिले में नए कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित

Thu, 02 Jul 2020 11:00 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 11:00 PM IST
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corona, cantonment area, buffer area, security, rewari
रेवाड़ी। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजय नगर, छीपटवाडा, 458, 489, 494-497 सेक्टर-3 रेवाड़ी, आनन्द नगर रेवाड़ी, बालधन कला, राजगढ़ बावल को (सभी 29 जुलाई तक प्रस्तावित) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
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इसके अलावा जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सावधानी के तौर पर अजय नगर, छीपटवाडा, सेक्टर-3 रेवाड़ी, आनन्द नगर रेवाड़ी, बालधन कला, राजगढ़ बावल के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया है। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। लोग घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी बनाए रखें, घर से बाहर मास्क का प्रयोग करें, खुले में न थूकें आदि नियमों की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करे।
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जिलाधीश ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग को कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने, सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोर-टू-डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित
कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के कारण डीएफएससी विभाग रेवाड़ी और कार्यकारी अधिकारी नप व संबंधित बीडीपीओ द्वारा घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की ड्यूटी आदेशित कर दी गई है। कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी संबंधित एसडीएम होंगे। कंटेनमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।
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