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Rewari News: उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर टिकट राशि ब्याज सहित लौटाने के दिए आदेश

Wed, 07 Jun 2023 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 07 Jun 2023 11:26 PM IST
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Consumer Forum orders Air India to refund ticket amount with interest
रेवाड़ी। करीब एक साल पहले बुक कराई हवाई यात्रा की टिकट रद्द कराने के बाद भी एअर इंडिया द्वारा राशि नहीं लौटाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए टिकट की राशि ब्याज सहित वापस लौटने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एअर इंडिया पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आयोग ने एक माह में यह राशि वापस देने के आदेश दिए हैं।
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शहर के मोहल्ला शक्ति नगर निवासी अजय कुमार ने 24 मई 2022 के लिए कोचीन से दिल्ली तक एअर इंडिया एअरलाइंस में चार टिकट बुक करवाई थी। टिकट के लिए अजय कुमार ने एअर इंडिया को 20,180 रुपयों का भुगतान किया था। किसी कारणवश उसकी यह यात्रा रद्द हो गई थी। अजय ने एयर इंडिया से संपर्क कर चारों टिकट रद्द करा दी थी और टिकट की जमा कराई राशि वापस लेने के लिए आवेदन भी कर दिया था। संबंधित अधिकारी ने टिकट रद्द होने के बारे में भी पुष्टि कर दी थी और राशि जल्द वापस करने का आश्वासन भी दिया था। काफी दिनों तक जब टिकट की राशि वापस नहीं आई तो अजय ने फिर से इसके लिए आवेदन किया। बार-बार आवेदन करने पर एअर इंडिया के अधिकारी ने गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी थी और जल्द राशि वापस करने का आश्वासन दिया था।
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जब राशि नहीं मिली तो अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता हरि सिंह टांकड़ी के जरिये जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष याचिका दायर की। फोरम के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा ने मामले की सुनवाई करते हुए एअर इंडिया को टिकट की पूरी राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि व 11 हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश भी दिए हैं।
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एअर इंडिया को यह राशि तीस दिन के अंदर लौटानी होगी। तीस दिन में राशि नहीं लौटने पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि आदेशों का पालन नही होता है तो जिम्मेदार शख्स को तीन साल तक की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
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