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Rewari News: कामगार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू

Tue, 13 Feb 2024 02:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Feb 2024 02:01 AM IST
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Chief Minister Maternity Assistance Scheme launched for working women
रेवाड़ी। कामगार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है। इसके तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर योजना के तहत पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग आदेश जारी कर दिया है। अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है।
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