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Rewari News: ग्रैप-4 का उल्लंघन करने पर 5 का चालान, 26 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 22 Nov 2024 12:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 22 Nov 2024 12:57 AM IST
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Challan of Rs 5 for violating Grap-4, fine of Rs 26 thousand
फोटो: 22रेवाड़ी। शहर में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने के लिए पहुंची टीम। स्रोत: वीडियो ग्
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिले में वीरवार को वायु प्रदूषण का स्तर फिर 300 पार कर गया। अधिकतम एक्यूआई 328 दर्ज किया गया। वहीं ग्रैप 4 की पाबंदियों का पालन नहीं करने पर 5 लोगों का चालान कर 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि वीरवार को शहरी क्षेत्र में ग्रैप प्रावधानों के तहत प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाले 5 लोगों का चालान कर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खुले में कूड़ा जलाने, निर्माण क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध काम करने वालों तथा होटल में ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने वालों के अभी तक 90 से अधिक चालान किए गए हैं। शहरी निकायों के अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, भवन निरीक्षक तथा सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को निरंतर यह अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्प्रिंकलर वाहनों से पानी के छिड़काव और रोड स्वीपिंग मशीन से सड़कों की धूल को साफ किया जा रहा है।
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जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के अनुसार सभी धुआं जांच केंद्र संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी वाहनों को धुआं जांच प्रमाणपत्र जारी ना करें। यदि कोई भी धुआं जांच केंद्र संचालक बिना इसके धुआं जांच प्रमाणपत्र जारी करते पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
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इन कार्यों पर लगी है पाबंदी

ग्रैप 4 के तहत जिले में निर्माण, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग बिछाने, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण पर पाबंदी लगाई गई है।


वर्जन:

अब तक चार साइट पर 9.80 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। लोगों से अपील है कि खुले में कूड़ा ना जलाएं। नगर निकायों को भी पत्र लिखकर जरूरी बातें बता दी गई थी।-हरीश, आरओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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