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Rewari News: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तीन बार सार्वजनिक करना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड
Wed, 15 May 2024 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 15 May 2024 11:56 PM IST
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रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तथा चुनाव निशान आवंटित होने के बाद जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी का है तो उसे पार्टी मुख्यालय को भी इस सूचना से अवगत करवाना आवश्यक है, ताकि पार्टी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके।
उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि मतदान से पूर्व 23 मई तक की अवधि में जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टीवी चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तिथियों में प्रसारित करवानी होगी।
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उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि मतदान से पूर्व 23 मई तक की अवधि में जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टीवी चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तिथियों में प्रसारित करवानी होगी।
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