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Rewari News: बुहाना और पोहकरपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Thu, 17 Apr 2025 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 17 Apr 2025 12:40 AM IST
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फोटो : 19बुहाना में अवैध कालोनी पर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा बुलडोजर। स्रोत : विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बुहाना और पोहकरपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रीह कॉलोनी में हुए निर्माण पर बुलडोजर चलवाया।
बुहाना में बिना अनुमति के 2 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी, चाहरदीवारी, 1 निर्माणाधीन दुकान व कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त कराया गया। पोहकरपुर में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में चहारदीवारी तोड़ी गई। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्रवाई की गई। डीटीपी मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करे तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैधता बारे जान लें, ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कालोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है।
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बुहाना और पोहकरपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रीह कॉलोनी में हुए निर्माण पर बुलडोजर चलवाया।
बुहाना में बिना अनुमति के 2 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी, चाहरदीवारी, 1 निर्माणाधीन दुकान व कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त कराया गया। पोहकरपुर में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में चहारदीवारी तोड़ी गई। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्रवाई की गई। डीटीपी मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करे तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैधता बारे जान लें, ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कालोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है।