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Rewari News: दुष्कर्म के आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Tue, 08 Aug 2023 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 08 Aug 2023 11:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेसी
रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने महिला वकील से दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
महिला अधिवक्ता ने अपने सीनियर अधिवक्ता पर दुष्कर्म एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई में अदालत में वकीलों की भीड़ जमा हो गई, सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अधिवक्ता की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले में पीड़ित महिला अधिवक्ता ने अपने सीनियर अधिवक्ता पर कई संगीन आरोपों के साथ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही अपने कलम बंद बयान भी अदालत में दर्ज कराए थे। मामले को लेकर कई विभिन्न संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई थी।
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने महिला वकील से दुष्कर्म मामले में आरोपी अधिवक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
महिला अधिवक्ता ने अपने सीनियर अधिवक्ता पर दुष्कर्म एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई में अदालत में वकीलों की भीड़ जमा हो गई, सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अधिवक्ता की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले में पीड़ित महिला अधिवक्ता ने अपने सीनियर अधिवक्ता पर कई संगीन आरोपों के साथ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही अपने कलम बंद बयान भी अदालत में दर्ज कराए थे। मामले को लेकर कई विभिन्न संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई थी।
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