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Rewari News: विदेशी नागरिकों की सूचना छिपाने पर होगी कार्रवाई, एसपी ने होटल संचालकों को दिए निर्देश

Sun, 14 Sep 2025 11:46 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 14 Sep 2025 11:46 PM IST
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Action will be taken for hiding information of foreign nationals, SP gave instructions to hotel operators
रेवाड़ी। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस, ओयो और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) हेमेंद्र कुमार मीणा ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ओयो संचालक या व्यक्ति अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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एसपी ने बताया कि जिले में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिनमें उन्हें सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिक हर ग्राहक का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। यदि कोई विदेशी नागरिक ठहरता है तो उसकी पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाए और तत्काल संबंधित थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा को भेजी जाए। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर सी-फॉर्म भरना भी अनिवार्य है, ताकि विदेशी नागरिक की गतिविधियों पर ऑनलाइन निगरानी रखी जा सके।
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होटल संचालकों को सलाह दी गई है कि वे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर अपनी आईडी और पासवर्ड बनवाएं, जिन्हें सुरक्षा शाखा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इससे विदेशी नागरिकों के ठहराव की जानकारी समय पर मिल सकेगी और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।
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एसपी ने बताया कि रेवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर कामकाज के लिए बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक आते-जाते रहते हैं। कई बार ये विदेशी नागरिक आसपास के क्षेत्रों में किराये पर कमरे लेकर भी रहते हैं। ऐसे में मकान मालिकों और होटल संचालकों को चाहिए कि वे किसी भी विदेशी नागरिक को कमरा देने से पहले पुलिस को सूचना दें और उनकी पहचान पत्र की जांच अवश्य करें। इसके साथ ही आने-जाने का समय भी रजिस्टर में दर्ज करें।
उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यदि कोई भी होटल, गेस्ट हाउस या व्यक्ति इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

एसपी ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी विदेशी नागरिक के ठहराव की जानकारी पुलिस को समय पर दें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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