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Rewari News: नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने के दोषी युवक को तीन साल की सजा

Fri, 21 Mar 2025 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 21 Mar 2025 12:18 AM IST
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A youth was sentenced to three years in prison for sending obscene messages to a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग का पीछा करने और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
खोल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 17 जुलाई 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि पिछले 2 महीने से एक गांव निवासी हरपाल उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। उसकी बेटी जहां भी जाती है, आरोपी उसका पीछा करता है और गलत हरकतें भी करता है। आरोपी उसकी बेटी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है। खोल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ, छेड़छाड़, धमकी देने, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने युवक हरपाल को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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