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Rewari News: 5 दिनों में 800 स्कूल बसों की हुई जांच, 265 बसें की गईं इंपाउंड
Fri, 19 Apr 2024 04:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 19 Apr 2024 04:13 AM IST
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रेवाड़ी। स्कूल के वाहनों की जांच करते आरटीए विभाग के अधिकारी। संवाद
रेवाड़ी। जिले में निजी स्कूल वाहनों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक 800 स्कूल बसों की जांच की गई। जहां 265 अनफिट बसों को इंपाउंड और 60 बसों के चालान काटकर 3 लाख 58 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। कार्रवाई से बचने के लिए अब निजी स्कूल संचालक वाहनों की कमियों को दूर करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा समस्या अब उन स्कूल संचालकों के लिए हो गई है जिनके पास वाहन तो हैं, लेकिन वह 10 साल पुराने हो चुके हैं।
प्राइवेट स्कूल संचालकों को 10 दिनों का समय मिला है। अगर उसके बाद भी नियमों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। बता दें कि परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से सभी जिलों के डीटीओ कम सचिव को भेजे गए पत्र में स्कूली बसों की फिटनेस टेस्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों की पासिंग का कार्य अब शनिवार 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल व 28 अप्रैल को किया जाएगा।
वाहनों में होती हैं ये जांचे
स्कूल वाहनों में ड्राइवर के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर-अटेंडेंट लाइसेंस, चालक व परिचालक की नेम प्लेट, लाइसेंस नंबर के साथ उनकी वर्दी, फिटनेस प्रमाण पत्र, रूट परमिट, बसों का रंग, वैध इंश्योरेंस, पॉल्यूशन प्रमाणपत्र, स्पीड गवर्नर व जीपीएस लगा हो और ठीक से कार्य कर रहा हो। अग्निशमन यंत्र लगा हो, वाहनों के हॉर्न चालू हालत में हों। टायर की हालत अच्छी हो। ब्रेक व आपातकालीन ब्रेक दुरुस्त हों, इंडीकेटर चालू हो, हेड व बैक लाइट चालू हो। वाहनों पर रूट बोर्ड तथा समय सारणी डिस्प्ले हो। बस के आगे व पीछे स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हुआ हो। पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वाहन मालिक का नंबर अंदर व बाहर दर्शाए गए हों। छात्राओं के लिए बस में महिला अटेंडेंट है या नहीं शामिल हैं।
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प्राइवेट स्कूल संचालकों को 10 दिनों का समय मिला है। अगर उसके बाद भी नियमों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। बता दें कि परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से सभी जिलों के डीटीओ कम सचिव को भेजे गए पत्र में स्कूली बसों की फिटनेस टेस्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बसों की पासिंग का कार्य अब शनिवार 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 27 अप्रैल व 28 अप्रैल को किया जाएगा।
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वाहनों में होती हैं ये जांचे
स्कूल वाहनों में ड्राइवर के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध कंडक्टर-अटेंडेंट लाइसेंस, चालक व परिचालक की नेम प्लेट, लाइसेंस नंबर के साथ उनकी वर्दी, फिटनेस प्रमाण पत्र, रूट परमिट, बसों का रंग, वैध इंश्योरेंस, पॉल्यूशन प्रमाणपत्र, स्पीड गवर्नर व जीपीएस लगा हो और ठीक से कार्य कर रहा हो। अग्निशमन यंत्र लगा हो, वाहनों के हॉर्न चालू हालत में हों। टायर की हालत अच्छी हो। ब्रेक व आपातकालीन ब्रेक दुरुस्त हों, इंडीकेटर चालू हो, हेड व बैक लाइट चालू हो। वाहनों पर रूट बोर्ड तथा समय सारणी डिस्प्ले हो। बस के आगे व पीछे स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हुआ हो। पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वाहन मालिक का नंबर अंदर व बाहर दर्शाए गए हों। छात्राओं के लिए बस में महिला अटेंडेंट है या नहीं शामिल हैं।

रेवाड़ी। स्कूल के वाहनों की जांच करते आरटीए विभाग के अधिकारी। संवाद
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