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Rewari News: जिले में 4329 नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल, कुल वोटर 7,29,025 हुए

Thu, 29 Aug 2024 02:14 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 02:14 AM IST
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4329 new voters included in the voter list in the district, total voters 7,29,025
रेवाड़ी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि पहली जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बीएलओ के माध्यम से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कर दिया गया है।
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पुनरीक्षण के दौरान बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1461, कोसली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1541 और रेवाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1327 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। मतदाता सूची में जिले में कुल 4329 नए मतदाता शामिल किए गए हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत बावल निर्वाचन क्षेत्र में 2,28,328, कोसली में 2,48,937 और रेवाड़ी में 2,51,760 मतदाता हो गए हैं। रेवाड़ी में कुल 7,29,025 मतदाता हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन क्षेत्र बावल में 703, कोसली में 2617 और रेवाड़ी में 795 मतदाता सहित जिले में कुल 4810 मृतक, डबल वोट एवं स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास उपलब्ध वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम निशुल्क देख सकते हैं। कोई भी मतदाता अधिक जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की या वोटर हेल्पलाइन एप पर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
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2 सितंबर तक मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं नाम

डीसी ने बताया कि बताया कि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के दौरान मृतक, डबल, स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं हैं कि आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज है। यदि आपका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर 6 भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए हाल ही में खिंचवाया हुआ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के प्रमाण की स्वयं प्रमाणित प्रति स्कैन करके अपलोड करें। आम जनता से अपील है जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु फार्म नंबर 6 भरकर उसके साथ रंगीन फोटो, जन्म तिथि व रिहायश के दस्तावेज साथ लगाकर अपने बीएलओ के पास या बीएलओ से वेरीफाई करवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में 2 सितंबर तक जमा करवाएं।
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