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Rewari: हाईवे-48 पर नियम विरुद्ध चल रहे 18 ढाबों-होटलों पर चला बुलडोजर, NGT के आदेश पर 8 विभागों की कार्रवाई
Tue, 27 Sep 2022 09:51 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 27 Sep 2022 09:51 PM IST
सार
एनजीटी के आदेश पर 8 विभागों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। 150 ढाबों व होटलों संचालकों को नोटिस दिए गए थे। कई ढाबों को सील करने की भी कार्रवाई हुई है।
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ढाबों-होटलों पर चला बुलडोजर।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली-जयपुर हाईवे नंबर-48 पर नियम विरुद्ध चल रहे 18 ढाबों और होटलों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान 8 विभागों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। उधर, अधिकारियों का कहना था कि मामले में 150 ढाबा और होटल संचालकों को नोटिस दिया गया था। नियमों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है।
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अधिकारियों की मानें तो हाईवे पर ज्यादातर ढाबा संचालक सभी नियमों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। कई ढाबों को सील करने की कार्रवाई भी हुई है। आठ दिन पहले एनजीटी की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए रेवाड़ी में हाईवे पर बने करीब 150 ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजे गए थे।
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साथ ही उन्हें एक समयावधि में नियमों को पूरा करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद होटल और ढाबा संचालक डीसी से मिलने पहुंचे थे। साथ ही कुछ दिन की मोहलत के साथ ही कुछ शर्तों को हटाने की अपील की गई थी। इस बीच मंगलवार को प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
डीसी ने दी थी चेतावनी
15 दिन पहले डीसी अशोक कुमार गर्ग ने होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि एनजीटी के नियमों के अनुसार सभी होटल, ढाबों व मैरिज पैलेस का नक्शा पास होना चाहिए। साथ ही फॉयर विभाग की ओर से जारी एनओसी होनी चाहिए। इसके अलावा पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान, जल एवं ऊर्जा संरक्षण सहित भवन का नक्शा स्वीकृत होना चाहिए।
ठोस व तरल कचरा प्रबंधन होना चाहिए। इसके अलावा एनजीटी की ओर से जारी अन्य सभी नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। डीसी ने कहा था कि समय-समय पर होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों व मैरिज पैलेस का कमेटी की ओर से निरीक्षण भी किया जाएगा।
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अनिवार्य
एनजीटी ने होटलों के साथ-साथ मैरिज पैलेसों को भी इस दायरे में रखा है। तय नियमों के अनुसार, होटल में महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग जन सुविधा स्थल, वर्षा जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। इसमें मुख्य जोर ठोस-तरल कचरा के उचित प्रबंधन पर दिया गया है, ताकि इसको खुले में नहीं फेंका जाए। पार्किंग की व्यवस्था हो और यदि कोई जेनरेटर प्रयोग करता है तो उस पर साइलेंसर लगा होना चाहिए।
एनजीटी के आदेशों की अवहेलना पर ढाबा व होटलों पर कार्रवाई की गई है। 150 ढाबा संचालकों को नोटिस दिए गए थे। समय-समय पर मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है। - हरीश कुमार, एसडीओ, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धारूहेड़ा।
जिलास्तर पर यह कार्रवाई एनजीटी के आदेशों पर की गई है। इसमें आठ विभागों के अधिकारियों की टीम शामिल हैं। सभी को आदेश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 18 ढाबा, होटल व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नोटिस देने के बाद ढाबा व होटल संचालकों ने समय मांगा था, जो इनको दिया गया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। - वेदप्रकाश, डीटीपी, रेवाड़ी।
कार्रवाई में ये विभाग रहे शामिल
हाईवे पर कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार (डीटीपी), प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका धारूहेड़ा व दूसरे विभागों के अधिकारियों की टीम, पुलिस बल शामिल रहे।