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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
Tue, 10 Sep 2024 10:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 10 Sep 2024 10:59 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश गुप्ता की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की कैद और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि 20 अप्रैल 2020 की शाम वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल काटने के लिए गए थे। उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। पीछे से उनके गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर पर बैठा कर साथ ले गया। आरोपी ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपी उनकी बेटी को बाइक से लाकर गांव के निकट बदहवास हालत में छोड़ कर फरार हो गया। बेटी के घर पहुंचने पर घटना के बारे में जानकारी हुई।
नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जाटूसाना में अपहरण व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य पेश किए थे। मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश गुप्ता की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 10 वर्ष की कैद और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी गई शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि 20 अप्रैल 2020 की शाम वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल काटने के लिए गए थे। उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। पीछे से उनके गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर पर बैठा कर साथ ले गया। आरोपी ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपी उनकी बेटी को बाइक से लाकर गांव के निकट बदहवास हालत में छोड़ कर फरार हो गया। बेटी के घर पहुंचने पर घटना के बारे में जानकारी हुई।
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नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जाटूसाना में अपहरण व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य पेश किए थे। मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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