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पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास
पानीपत
Updated Tue, 19 Nov 2013 04:40 PM IST
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पानीपत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पति की हत्या करने के दोष में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
20 जून 2012 को कुटानी रोड निवासी मनोज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। थाना शहर पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया था कि मनोज की हत्या की गई है। इस दौरान पुलिस को उसकी पत्नी रूपा और उसके प्रेमी राजीव पर शक हुआ।
जिसके बाद पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बता कबूल कर ली। तत्कालीन डीएसपी वीरेंद्र दलाल ने बताया था कि रूपा ने मनोज कुमार को चावल के साथ नशे की गोलियां मिलाकर खिला दी थीं। उसने इससे पहले मनोज को शराब भी पिलाई थी। मनोज गोली खाकर सो गया।
जिसके बाद रूपा ने अपने प्रेेमी राजीव को बुलाया और दोनों ने मिलकर मनोज की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने रूपा और प्रेमी राजीव को गत सप्ताह दोषी करार दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को दोनों की सजा पर बहस करने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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20 जून 2012 को कुटानी रोड निवासी मनोज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। थाना शहर पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया था कि मनोज की हत्या की गई है। इस दौरान पुलिस को उसकी पत्नी रूपा और उसके प्रेमी राजीव पर शक हुआ।
जिसके बाद पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बता कबूल कर ली। तत्कालीन डीएसपी वीरेंद्र दलाल ने बताया था कि रूपा ने मनोज कुमार को चावल के साथ नशे की गोलियां मिलाकर खिला दी थीं। उसने इससे पहले मनोज को शराब भी पिलाई थी। मनोज गोली खाकर सो गया।
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जिसके बाद रूपा ने अपने प्रेेमी राजीव को बुलाया और दोनों ने मिलकर मनोज की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने रूपा और प्रेमी राजीव को गत सप्ताह दोषी करार दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने सोमवार को दोनों की सजा पर बहस करने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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