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ड्राइवर को शराब पिलाकर गाड़ी छीनकर भागने वाले दोषी को दो साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 01:57 AM IST
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Two years imprisonment for snatching the car after making the driver drink alcohol
पानीपत। डाहर टोल प्लाजा के पास ड्राइवर को शराब पिलाकर उससे गाड़ी छीनकर भागने वाले रोहतक के गांव बहुअकबरपुर निवासी रविंद्र को सेशन जज मनीष बत्रा की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा दोषी रविंद्र के साथी सारांश और संदीप को आरोपों से बरी कर दिया।
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गांव किलोई निवासी पवन ने इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में पांच अगस्त 2018 को बताया था कि उसके पास सफेद रंग की टाटा टिगोर गाड़ी है। वह रोहतक से चंडीगढ़ किसी काम से गया था। वह वापस रोहतक लौटते समय शाम साढ़े सात बजे पानीपत पहुंचा। उसने बस स्टैंड से रोहतक के लिए तीन सवारी बैठा ली। जब वह डाहर टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो तीनों युवकों ने गाड़ी रुकवाई। उसमें से दो युवक गाड़ी से उतरे और ठेके से बीयर लेकर आए और गाड़ी में बैठकर पीने लगे। उसे भी जबरदस्ती बीयर पिला दी। उसके बाद तीनों युवक उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके हाथ-पैर पर परना बांध दिया। एक आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, वह माफी मांगने लगा तो आरोपी उसे सड़क किनारे फेंक दिया, जहां पर उसके सिर में बीयर की बोतल मारी और गाड़ी छीनकर फरार हो गए। इसराना थाना पुलिस ने 379बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत में शिकायतकर्ता पवन आरोपियों को पहचान नहीं सका। इससे न्यायाधीश ने लूट की धारा 379बी में फैसला नहीं सुनाया और तीन में से दो युवक बहुअकबरपुर निवासी संदीप और सारांश को बरी कर दिया। रविंद्र के कब्जे से पुलिस ने गाड़ी बरामद की थी, इसलिए न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 411 में रविंद्र को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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