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Panipat News: जिला में रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी- एसपी
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पानीपत। जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कॉलोनियों में स्थित है। जहां पर अक्सर विवाह, शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी एवं ऊंची ध्वनि में डीजे व लाऊड स्पीकर बजाने के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी दिशा में कदम उठाते एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निवारक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत सभी थाना प्रबंधक ने सामुदायिक केंद्र, मैरिज पैलेस व डीजे संचालकों की मंगलवार को बैठकर लेकर नियमों की जानकारी दे रात 10 बजे के बाद डीजे न बजाने की अपील की।
एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बिमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। जिला में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। स्थानीय पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करेगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है।
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एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बिमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। जिला में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। स्थानीय पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करेगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है।
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