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इंस्पेक्टर सहित तीनों पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में
अमर उजाला, पानीपत
Updated Mon, 07 Apr 2014 11:34 PM IST
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पानीपत। जिला पुलिस ने ट्रैफिक शहर प्रभारी कृष्ण कुमार समेत तीनों पुलिसकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वे तीनों चार दिन के रिमांड पर चल रहे थे।
पुलिस को जांच में मोटा मामला पकड़े जाने की बात कही है।
थाना शहर पुलिस ने डीएसपी जितेंद्र गहलावत की अगुवाई में ट्रैफिक इंचार्ज कृष्ण कुमार, हवलदार चांद प्रकाश और महेश को चार दिन का रिमांड पूरा होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गौरतलब है कि गत सप्ताह एसएचओ ट्रैफिक शहर कृष्ण कुमार और यातायात पुलिस में तैनात ईएचसी चांद प्रकाश और ईएचसी नरेश को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इंचार्ज समेत बाकी पुलिसकर्मियों ने साजिश के तहत धोखाधड़ी की है और नकद चालानों के साथ छेड़छाड़ की है।
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पुलिस जांच में इनके द्वारा किए गए कई नकद चालानों में गड़बड़ी मिली थी। पुलिस ने जांच के आधार पर यातायात प्रभारी कृष्ण कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीएस और 7/13 प्रीवेंटी ऑन ऑफ करप्शन ऑन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसमें पब्लिक सरवेंट का अमानत में खयानत करने, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस्तेमाल करना आता है। पुलिस अधिकारियों ने इनको पहले एक दिन और फिर चार दिन के रिमांड पर लिया था।
डीएसपी जितेंद्र गहलावत ने बताया कि तीनों को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को इस मामले में कुछ तथ्य हाथ लगे हैं और इनकी बारीकी से जांच कर रही है।
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पुलिस को जांच में मोटा मामला पकड़े जाने की बात कही है।
थाना शहर पुलिस ने डीएसपी जितेंद्र गहलावत की अगुवाई में ट्रैफिक इंचार्ज कृष्ण कुमार, हवलदार चांद प्रकाश और महेश को चार दिन का रिमांड पूरा होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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गौरतलब है कि गत सप्ताह एसएचओ ट्रैफिक शहर कृष्ण कुमार और यातायात पुलिस में तैनात ईएचसी चांद प्रकाश और ईएचसी नरेश को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इंचार्ज समेत बाकी पुलिसकर्मियों ने साजिश के तहत धोखाधड़ी की है और नकद चालानों के साथ छेड़छाड़ की है।
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पुलिस जांच में इनके द्वारा किए गए कई नकद चालानों में गड़बड़ी मिली थी। पुलिस ने जांच के आधार पर यातायात प्रभारी कृष्ण कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीएस और 7/13 प्रीवेंटी ऑन ऑफ करप्शन ऑन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसमें पब्लिक सरवेंट का अमानत में खयानत करने, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस्तेमाल करना आता है। पुलिस अधिकारियों ने इनको पहले एक दिन और फिर चार दिन के रिमांड पर लिया था।
डीएसपी जितेंद्र गहलावत ने बताया कि तीनों को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को इस मामले में कुछ तथ्य हाथ लगे हैं और इनकी बारीकी से जांच कर रही है।