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पनप रहीं अवैध कॉलोनी पर पड़ा निगम का पंच
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पानीपत। नगर निगम क्षेत्र में पनप रही अवैध कॉलोनियों और कॉलोनाइजरों पर निगम का अब भारी पंच पड़ा है। इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई और रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए निगम आयुक्त ने कई विभागों को पत्राचार किया है। इसमें डीटीपी को अवैध कॉलोनियों की लोकेशन समेत निगम की ओर से की गई कार्रवाई का भी विवरण सौंपा गया है।
इसके अलावा राजस्व विभाग समेत तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पत्राचार किया गया है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी के प्लाटों की रजिस्टरी न करें, जिससे इन कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में निगम आयुक्त आरके सिंह ने राजस्व विभाग के वित्तायुक्त, शहरी स्थानीय निकाय के अतिरिक्त मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक, मंडल आयुक्त करनाल, जिला उपायुक्त पानीपत, एसडीएम, सीटीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी पत्र भेजे हैं।
निगम ने ये बताई अवैध कॉलोनियां और उनकी लोकेशन
निगम आयुक्त ने भेजे पत्र में नूरवाला के पास कालीदास कॉलोनी, सेक्टर 25 के पास टीडीआई के साथ कट रही कॉलोनी, सेक्टर 6 के पास परशुराम कॉलोनी, जीटी रोड पर पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस के पीछे की कॉलोनी, जाटल रोड से लगती न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी, गोहाना रोड पर नहर बाईपास और फाटक के पास, जाटल रोड पर बाइपास के पास और सवान पार्क के पास अनिल धमीजा कॉलोनी का जिक्र किया है।
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निगम आयुक्त ने कहा है कि इन कॉलोनियों और कॉलोनाइजरों को कई बार निगम की ओर से नोटिस दिया गया है। वहीं, कई बार तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। बावजूद इसके यहां अवैध निर्माण जारी हैं, जो कि गैरकानूनी और बिल्डिंग बाईलाज की अवहेलना है।
इन दो कॉलोनियों की सड़कों का भी किया जिक्र
निगम ने विभागों को किए गए पत्राचार में इन आठ कॉलोनियों के अलावा दो अन्य कॉलोनियों का भी जिक्र किया है। इनमें एपीएम स्कूल सौंधापुर के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी और विर्क नगर नजदीक गुरुद्वारा के पास काटी गई कॉलोनी को शामिल किया है। इनमें निशानदेही के तौर पर अभी कच्ची सड़क बनाई जा रही है। आयुक्त ने बताया कि इन कॉलोनियों में एचडीआर एक्ट 1975 धारा के तहत जिला योजनाकार की ओर से कार्रवाई बनती है।
ताकि न पनपे अवैध कॉलोनियां
शहर में कट रही कई अवैध कॉलोनियों पर निगम नोटिस से लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुका है। इस संबंध में राजस्व विभाग चंडीगढ़ से लेकर डीटीपी और तहसीलदार को भी पत्राचार किया जा चुका है ताकि निगम एरिया के अंदर कोई अवैध कॉलोनी न पनप सके और न ही इनके प्लाटों की रजिस्ट्रियां हो सकें।
आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।
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इसके अलावा राजस्व विभाग समेत तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पत्राचार किया गया है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी के प्लाटों की रजिस्टरी न करें, जिससे इन कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में निगम आयुक्त आरके सिंह ने राजस्व विभाग के वित्तायुक्त, शहरी स्थानीय निकाय के अतिरिक्त मुख्य सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक, मंडल आयुक्त करनाल, जिला उपायुक्त पानीपत, एसडीएम, सीटीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी पत्र भेजे हैं।
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निगम ने ये बताई अवैध कॉलोनियां और उनकी लोकेशन
निगम आयुक्त ने भेजे पत्र में नूरवाला के पास कालीदास कॉलोनी, सेक्टर 25 के पास टीडीआई के साथ कट रही कॉलोनी, सेक्टर 6 के पास परशुराम कॉलोनी, जीटी रोड पर पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस के पीछे की कॉलोनी, जाटल रोड से लगती न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी, गोहाना रोड पर नहर बाईपास और फाटक के पास, जाटल रोड पर बाइपास के पास और सवान पार्क के पास अनिल धमीजा कॉलोनी का जिक्र किया है।
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निगम आयुक्त ने कहा है कि इन कॉलोनियों और कॉलोनाइजरों को कई बार निगम की ओर से नोटिस दिया गया है। वहीं, कई बार तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। बावजूद इसके यहां अवैध निर्माण जारी हैं, जो कि गैरकानूनी और बिल्डिंग बाईलाज की अवहेलना है।
इन दो कॉलोनियों की सड़कों का भी किया जिक्र
निगम ने विभागों को किए गए पत्राचार में इन आठ कॉलोनियों के अलावा दो अन्य कॉलोनियों का भी जिक्र किया है। इनमें एपीएम स्कूल सौंधापुर के पास काटी जा रही अवैध कॉलोनी और विर्क नगर नजदीक गुरुद्वारा के पास काटी गई कॉलोनी को शामिल किया है। इनमें निशानदेही के तौर पर अभी कच्ची सड़क बनाई जा रही है। आयुक्त ने बताया कि इन कॉलोनियों में एचडीआर एक्ट 1975 धारा के तहत जिला योजनाकार की ओर से कार्रवाई बनती है।
ताकि न पनपे अवैध कॉलोनियां
शहर में कट रही कई अवैध कॉलोनियों पर निगम नोटिस से लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुका है। इस संबंध में राजस्व विभाग चंडीगढ़ से लेकर डीटीपी और तहसीलदार को भी पत्राचार किया जा चुका है ताकि निगम एरिया के अंदर कोई अवैध कॉलोनी न पनप सके और न ही इनके प्लाटों की रजिस्ट्रियां हो सकें।
आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।